रांची
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने पूछा है कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गयी है। बता दें कि सरकार ने जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा में संभावित गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र के लीक होने की आशंकाओं के बीच शनिवार और रविवार को सुबह 8.30 से दोपहर 1.30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। इस याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की पीठ ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या नीति है। अदालत ने कहा कि सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जायेगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलीलें पेश कीं। वहीं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने स्वयं इस मामले में बहस में हिस्सा लिया।
दायर याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गयी कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सावधानीवश सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट की बाकी सुविधाएं बाधित नहीं की गयी हैं। ये पहले की तरह सामान्य हैं।